इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट पर निष्पादित सभी सौदों के लिए समाशोधन और निपटान गतिविधियों का कार्य करता है। आईसीसीएल, बीएसई के कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट पर सभी सौदों के लिए कानूनी प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है और निपटान की गारंटी देता है।
क्लियरिंग सदस्य सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होंगे, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्जिन के भुगतान, निपटान दायित्वों, दंड, किसी भी अन्य लेवी आदि, जो उनके द्वारा ट्रेडिंग सदस्यों के रूप में किए गए सौदों से संबंधित हैं और उन ट्रेडिंग सदस्यों और कस्टोडियल प्रतिभागियों, यदि कोई हो, के लिए भी जिम्मेदार होंगे , जिनके लिए उन्होंने एक समाशोधन सदस्य के रूप में निपटान करने का दायित्व उठाया है।
एक निर्धारित प्रक्रिया के रूप में, व्यापारिक सदस्यों द्वारा किए गए सौदों के संबंध में सभी दायित्वों को संबंधित समाशोधन सदस्यों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिन्होंने उनके लिए समाशोधन सदस्य के रूप में निपटान करने का वचन दिया है।
समाशोधन बैंक
ICCL ने सदस्यों को समाशोधन और निपटान उद्देश्य के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 23 समाशोधन बैंकों को सूचीबद्ध किया है।
समाशोधन बैंकों की सूची
1 |
एक्सिस बैंक लिमिटेड | 022-40867528 /29 /30 |
2 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 022-40468314 |
3 |
बैंक ऑफ इंडिया | 022-22722396 |
4 |
केनरा बैंक | 022-22023166/67 |
5 |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 022-22623148 |
6 |
सिटी बैंक एन.ए. | 022-42343359 / 61 |
7 |
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | |
8 |
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | |
9 |
ड्यूश बैंक एजी | |
10 |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 022-30753252 /48 |
11 |
हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 022-45053308/09/10 |
12 |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 022-66673966 / 68 |
13 |
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 022-66700637 /73 / 84 |
14 |
इंडियन ओवरसीज बैंक | |
15 |
इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 022-61069389 / 92 / 21 |
16 |
जे पी मॉर्गन चेस बैंक एन.ए. | |
17 |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 022-66056662 /63/ 67 /68/70 |
18 |
पंजाब नेशनल बैंक | 022-26530196 / 97 |
19 |
एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड | |
20 |
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 022-61157288 / 7685 |
21 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 022-22719120 /21/22 |
22 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 022-22629332 / 33 / 35 |
23 |
यस बैंक लिमिटेड | 022-33477220 |
|
क्लियरिंग सदस्य कमोडिटी डेरिवेटिव खंड के निधि निपटान के लिए अपने मौजूदा खातों का उपयोग कर सकते हैं या पैनल में शामिल किसी भी क्लियरिंग बैंक के साथ सैटलमेंट खाते खोल सकते हैं। निपटान खाते का उपयोग क्लियरिंग और निपटान परिचालन के लिए किया जाना है, अर्थात निधि दायित्वों के निपटान के लिए, मार्जिन का भुगतान, दंड शुल्क, आदि जैसा कि आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
नामित क्लियरिंग बैंक में परिवर्तन की प्रक्रिया
यदि कोई क्लियरिंग सदस्य अपने निपटान खाते को एक निर्दिष्ट क्लियरिंग बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करना चाहता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:
- क्लियरिंग सदस्य को अपने निपटान खाते को एक निर्दिष्ट क्लियरिंग बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए आईसीसीएल को अपने इरादे का अनुरोध पत्र निर्धारित प्रारूप में (अपने लेटरहेड पर) जमा करना होगा।
- एक बार औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, आईसीसीएल क्लियरिंग सदस्य को उस तारीख के बारे में सूचित करेगा जब से वे नए नामित क्लियरिंग बैंक से अपना क्लियरिंग और सेटलमेंट परिचालन शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इस अवधि तक आईसीसीएल क्लियरिंग सदस्यों के मौजूदा क्लियरिंग बैंक खाते को डेबिट/क्रेडिट करना जारी रखेगा।
नामित बैंक परिवर्तित करने के लिए सदस्य के अनुरोध पत्र का प्रारूप
दिनांक:
प्रबंधक,
इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल)
फिरोज जीजीभॉय टावर्स
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई - 400 001
श्रीमान,
संदर्भ: समाशोधन और निपटान उद्देश्य के लिए नामित बैंक का परिवर्तन
मैं/हम _________________________ क्लियरिंग.सं._________ के पास आईसीसीएल - बीएसई कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के मार्जिन / क्लियरिंग और सेटलमेंट दायित्वों के लिए___________ बैंक के साथ खाता क्रमांक ____________________ है। मैं/हम अपने/हमारे नामित बैंक_________________________ से खाता ____________________________ बैंक में स्थानांतरित करना चाहते हैं।
_______________________ बैंक के साथ हमारा खाता संख्या _________________________ है और हम इसे आईसीसीएल - बाएसई कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए मार्जिन भुगतान सहित समाशोधन और निपटान उद्देश्य के लिए नामित करना चाहते हैं। मैं/हम सहमत हूं/हैं कि उपर्युक्त खाते में परिचालन आईसीसीएल से इसके बारे में सूचना मिलने के बाद ही शुरू होगा।
आपसे अनुरोध है कि कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।
सदस्य (सदस्यों) / निदेशक (ओं) के हस्ताक्षर और मुहर
नाम और हस्ताक्षर
सदस्य (सदस्यों) / निदेशक (सदस्यों) की मुहर
निपटान प्रक्रिया
- बीएसई कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट पर किए गए सौदों के लिए फंड सेटलमेंट को दैनिक निपटान दायित्वों और डिलीवरी दायित्वों का शुद्ध आधार पर निपटान किया जाएगा।
- कमोडिटी की सुपुर्दगी दायित्वों का निपटान सकल आधार पर किया जाएगा।
निपटान सारिणी
दैनिक निपटान
कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का दैनिक मार्क-टू-मार्केट सेटलमेंट आईसीसीएल द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार T+1 दिन पर नकद निपटान होगा।
अंतिम भुगतान
कमोडिटी फ्युचर्स अनुबंधों का अंतिम निपटान आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित उत्पाद के विशेष वर्णन परिपत्र में दर्शायी समय-सीमा के अनुसार किया जाएगा।
निपटान समयसीमा
स्वीकृत सौदों का निपटान आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सीमा के अनुसार होगा।
पे-इन और पे-आउट के लिए निपटान की समय-सीमा निम्नानुसार परिभाषित की गयी है:
मार्क टू मार्केट |
दैनिक |
टी+1 |
पे-इन: सुबह 8:30 बजे
पे-आउट: पूर्वाह्न 11:00 बजे तक |
डिलीवरी (अंतिम निपटान- समाप्ति पर) |
जैसा कि संबंधित वस्तु के डिलीवरी निपटान प्रक्रिया और निपटान कैलेंडर में परिभाषित किया गया है। |
जैसा कि संबंधित वस्तु के डिलीवरी निपटान प्रक्रिया और निपटान कैलेंडर में परिभाषित किया गया है। |
पे-इन: पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
पे-आउट: जैसा कि डिलीवरी सेटलमेंट प्रक्रिया में परिभाषित किया गया है |
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डिलीवरी आशय प्रस्तुत करने का समय
आईसीसीएल (निर्दिष्ट कार्य दिवसों के दौरान) को डिलीवरी के इरादे प्रस्तुत करने का समय संबंधित अनुबंध विनिर्देशों में निर्दिष्ट है और इसे निम्नानुसार दोहराया जाता है:
सोना, चांदी |
सोमवार से शुक्रवार |
शाम 07.30 बजे तक |
शाम 8.00 बजे तक |
|
आईसीसीएल अपनी वेबसाइट पर दैनिक आधार पर एक नामरहित हेजर्स की डिलीवरी के इरादे का खुलासा करेगा।
निपटान मूल्य
कमोडिटी डेरिवेटिव्स खंड में अनुबंधों के निपटान के लिए निपटान मूल्य निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:
कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के मार्क टू मार्केट सेटलमेंट के लिए दैनिक निपटान मूल्य
सौदे वाले दिन के अंतिम 30 मिनट के दौरान किए गए सभी सौदों का वीडब्ल्यूएपी (वॉल्यूम भारित औसत मूल्य) जो न्यूनतम 10 सौदों के अधीन होगा।
कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अंतिम निपटान मूल्य
विचलित डिलीवरी अवधि के दौरान
विचलित डिलीवरी अवधि के दौरान डिलीवरी निपटान मूल्य, उक्त अनुबंध का दैनिक निपटान मूल्य होगा, जैसा कि कांट्रेक्ट के विवरण में दर्शाया गया है। ऊपर वर्णित तरीके से प्राप्त मूल्य का समायोजन अप कंट्री डिलीवरी पर भाड़ा समायोजन फेक्टर /छूट/प्रीमियम और गुणवत्ता, मात्रा आदि से करके, अनुबंध विनिर्देशों में वर्णित नियमों के तहत किया जाएगा।
विभिन्न कमोडिटीज के कांट्रेक्ट शुरू करने से पहले स्थान प्रीमियम/छूट का निर्धारण और खुलासा किया जाएगा
अनुबंध समाप्ति के दिन
सभी खुली स्थितियों को खास कमोडिटी के अंतिम निपटान मूल्य पर डिलीवरी के लिए चिह्नित किया जाएगा। अंतिम निपटान मूल्य (एफएसपी) पोलिंग के जरिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा अनुमोदित नहीं किया गया हो। एफएसपी पिछले तीन व्यापारिक दिनों अर्थात ई0 (समाप्ति दिवस), ई- 1 और ई-2 के स्पॉट भाव का साधारण औसत होता है। ई-1 और ई2 में से किसी एक या दोनों के लिए स्पॉट भाव उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में; E0, E-1, E-2 और E-3, जो भी उपलब्ध हो, के अंतिम पोलिंग स्पॉट भाव का साधारण औसत एफएसपी के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, पोलिंग स्थल के तहत एफएसपी निम्नानुसार होगा:
1 |
हां |
हां |
हां |
हां/नही |
E0, E‐1, E‐2 |
2 |
हां |
हां |
नही |
हां |
E0, E‐1, E‐3 |
3 |
हां |
नही |
हां |
हां |
E0, E‐2, E‐3 |
4 |
हां |
नही |
नही |
हां |
E0, E‐3 |
5 |
हां |
हां |
नही |
नही |
E0, E‐1 |
6 |
हां |
नही |
हां |
नही |
E0, E‐2 |
7 |
हां |
नही |
नही |
नही |
E0 |
|
आधार केंद्र पर किसी भी आपात स्थिति के तहत भौतिक बाजार के अचानक बंद होने की स्थिति में समाप्ति के दिन (ई0) पर पोल्ड स्पॉट मूल्य की अनुपलब्धता होने पर बीएसई, सेबी के परामर्श से एफएसपी निर्धारित करने के लिए आगे की कार्रवाई का निर्णय करेगा।
ऊपर दिए गए तरीके से हासिल किये गये मूल्य को अप कंट्री डिलीवरी पर माल ढुलाई समायोजन फेक्टर /छूट /प्रीमियम और अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता, मात्रा आदि लागू करके समायोजित किया जाएगा।
वितरण निपटान कैलेंडर:
आईसीसीएल अग्रिम रूप से एक निपटान कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें विभिन्न गतिविधि अनुसूची जैसे कि फंड पे-इन और फंड पे-आउट, कमोडिटी पे-इन और कमोडिटी पे-आउट, वजन और ग्रेड में भिन्नता का निपटान, डिलीवरी पेनाल्टी, सेटलमेंट बकाया राशि आदि शामिल होगी।
सदस्यों को समय-समय पर आईसीसीएल द्वारा जारी निपटान कैलेंडर देखते रहना चाहिए।
डिलीवरी आवंटन विवरण
कमोडिटी का आवंटन विवरण कौलेटेरल प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध होगा।
आवंटन विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ भार और ग्रेड, स्थान प्रीमियम/छूट राशि, निपटान देय राशि, अंतिम निपटान राशि के मूल्य आदि में भिन्नताएं शामिल होंगी।
समय पूर्व पे-इन
क्लियरिंग सदस्यों को आईसीसीएल की कौलेटेरोल प्रबंधन प्रणाली में समय से पहले पे-इन की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि संबंधित फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री के मामले में समय से पहले जमा निष्क्रिय शेष राशि उपयोग हो सके।.
निष्क्रिय/मुक्त कमोडिटी रखने वाले क्लियरिंग सदस्य मार्जिन छूट का लाभ उठाने के लिए अपने मौजूदा शॉर्ट ओपन पोजीशन के खिलाफ कमोडिटी के समय से पूर्व भुगतान के लिए निष्क्रिय/मुक्त शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं।
जोखिम की धारणा के आधार पर ऐसी शॉर्ट पोजीशन के लिए समय से पूर्व भुगतान किये जाने पर सभी प्रकार के मार्जिन लगाने से छूट दी जाएगी। तथापि, आईसीसीएल ऐसे बाजार सहभागियों से ऐसी पोजीशनों के लिए मार्क टू मार्केट मार्जिन एकत्र करना जारी रखेगा।
अनिवार्य डिलीवरी कांट्रेक्ट के मामले में, कांट्रेक्ट की समाप्ति पर खुली स्थिति की सीमा तक डिलीवरी पर समय से पहले पे-इन सुविधा का दावा करना अनिवार्य होगा।
गिव-अप/टेक-अप सुविधा
जो सदस्य अपने कस्टोडियल पार्टिसिपेंट क्लाइंट से संबंधित सौदों का निपटान अन्य क्लियरिंग सदस्यों के माध्यम से करना चाहते हैं वे अपने सौदों का गिव-अप कर सकते हैं। कस्टोडियल प्रतिभागियों के क्लियरिंग सदस्यों को निपटान के लिए स्थिति जानने के लिए ऐसे सौदों की पुष्टि करने की आवश्यकता है। क्लियरिंग सदस्यों द्वारा इस तरह के सौदों की पुष्टि निश्चित समय सीमा के भीतर और ऐसी सुविधा के माध्यम से की जानी चाहिए जो बीएसई/ आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर क्लियरिंग सदस्यों को प्रदान की जाती है। जिन सौदों की क्लियरिंग सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई है, वे संबंधित क्लियरिंग सदस्यों के दायित्वों का हिस्सा होंगे और क्लियरिंग सदस्य ऐसे सौदों से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें मार्जिन, दंड, किसी भी अन्य लेवी और दायित्वों के निपटान का भुगतान शामिल है। वे सौदे जिनकी कस्टोडियल प्रतिभागियों के क्लियरिंग सदस्यों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, उन सौदों को सदस्यों से संबंधित सौदों के रूप में माना जाएगा और क्लियरिंग सदस्यों के दायित्वों का ऐसा हिस्सा माना जायेगा, जिसे ऐसे कारोबारी सदस्य क्लियर और निपटान करते हैं।
अतिरिक्त विवरण के लिए सदस्य नीचे दिए गए परिपत्र को देख सकते हैं:
समाशोधन और निपटान प्रक्रिया