आईसीसीएल ने सदस्यों को क्लियरिंग और निपटान उद्देश्य के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 22 क्लियरिंग बैंकों को सूचीबद्ध किया है।
1 |
एक्सिस बैंक लिमिटेड | 022-40867528 /29 /30 |
2 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 022-40468314 |
3 |
बैंक ऑफ इंडिया | 022-22722396 |
4 |
केनरा बैंक | 022-22023166/67 |
5 |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 022-22623148 |
6 |
सिटी बैंक एन.ए. | 022-42343359 / 61 |
7 |
कॉर्पोरेशन बैंक | 022-22671251 |
8 |
ड्यूश बैंक एजी | N.A. |
9 |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 022-30753252 /48 |
10 |
हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 022-45053308/09/10 |
11 |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 022-66673966 / 68 |
12 |
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 022-66700637 /73 / 84 |
13 |
इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 022-61069389 / 92 / 21 |
14 |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 022-66056662 /63/ 67 /68/70 |
15 |
पंजाब नेशनल बैंक | 022-26530196 / 97 |
16 |
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 022-61157288 / 7685 |
17 |
भारतीय स्टेट बैंक | 022-22719120 /21/22 |
18 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 022-22629332 / 33 / 35 |
19 |
यस बैंक लिमिटेड | 022-33477220 |
20 |
जेपी मॉर्गन चेस बैंक एन.ए. | 022-61575126 / 022-61573843 |
21 |
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 044-28297900 / 044-28297904 |
22 |
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | +91-22-67528349 / +91 (99678) 31416 |
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क्लियरिंग सदस्य इक्विटी डेरिवेटिव खंड के निधि निपटान के लिए पैनल में शामिल किसी भी क्लियरिंग बैंक के साथ सैटलमेंट खाते खोल सकते हैं। निपटान खाते का उपयोग क्लियरिंग और निपटान परिचालन के लिए किया जाना है, अर्थात निधि दायित्वों के निपटान के लिए, मार्जिन का भुगतान, दंड शुल्क, आदि जैसा कि आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- नामित क्लियरिंग बैंक में परिवर्तन की प्रक्रिया
यदि कोई क्लियरिंग सदस्य अपने निपटान खाते को एक निर्दिष्ट क्लियरिंग बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करना चाहता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:
- क्लियरिंग सदस्य को अपने निपटान खाते को एक निर्दिष्ट क्लियरिंग बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए आईसीसीएल को अपने इरादे का अनुरोध पत्र निर्धारित प्रारूप में (अपने लेटरहेड पर) जमा करना होगा।
- एक बार औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, आईसीसीएल क्लियरिंग सदस्य को उस तारीख के बारे में सूचित करेगा जब से वे नए नामित क्लियरिंग बैंक से अपना क्लियरिंग और सेटलमेंट परिचालन शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इस अवधि तक आईसीसीएल क्लियरिंग सदस्यों के मौजूदा क्लियरिंग बैंक खाते को डेबिट/क्रेडिट करना जारी रखेगा।