सेबी ने 23 फ़रवरी, 2022, की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सेबी (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियमन, 1992 में अधिसूचित (संशोधन) किया, जिसमें डेरिवेटिव सेगमेंट में क्लियरिंग सदस्यों और सेल्फ-क्लियरिंग सदस्यों द्वारा सेबी की वार्षिक फीस का भुगतान करने की आवश्यकता को शामिल किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसीप्ट सेगमेंट में सभी क्लियरिंग सदस्यों को समाशोधन निगम के साथ अपनी समाशोधन सदस्यता की अवधि के दौरान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50,000.00 रुपये का भुगतान करना आवश्यक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यदि उक्त समाशोधन सदस्य या स्व-समाशोधन सदस्य पहले से ही किसी अन्य खंड का समाशोधन सदस्य या स्व-समाशोधन सदस्य है और शुल्क का भुगतान कर रहे हैं तो ऐसे समाशोधन सदस्यों या स्व-समाशोधन सदस्यों के लिए ऋण खंड पर शुल्क लागू नहीं होगा
इंडियन क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूदा समाशोधन सदस्यों से शुल्क एकत्र करता है और सेबी को भुगतान करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवेश लेने वाले नए समाशोधन सदस्यों के संबंध में, प्रवेश के समय शुल्क लिया जाता है।
वार्षिक शुल्क का भार
सेगमेंट |
( राशि लाख रुयये में ) |
सेबी |
आईसीसीएल |
क्लियरिंग सदस्य |
सेल्फ-क्लियरिंग सदस्य |
शून्य |
शून्य |
नगद |
शून्य* |
शून्य* |
शून्य |
शून्य |
इक्विटी डेरिवेटिव्स |
0.50 |
0.50 |
शून्य |
शून्य |
करेंसी डेरिवेटिव्स |
0.50 |
0.50 |
शून्य |
शून्य |
कमोडिटी डेरिवेटिव्स |
0.50 |
0.50 |
शून्य |
शून्य |
कमोडिटी डेरिवेटिव्स |
0.50 |
0.50 |
शून्य |
शून्य |
इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसीप्ट |
0.50 |
0.50 |
शून्य |
शून्य |
डेट |
0.50* |
0.50* |
शून्य |
शून्य |
*जैसा कि समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।