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कस्टोडियल प्रतिभागियों के सौदे
सीपी कोड के आवंटन/स्थानांतरण की प्रक्रिया

नए कस्टोडियल पार्टिसिपेंट (सीपी) कोड का आवंटन / मौजूदा सीपी कोड की मैपिंग।

इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) आरटीआरएमएस मॉड्यूल में कस्टोडियन/क्लियरिंग सदस्यों द्वारा निपटान के लिए सौदों को छोड़ने/ पुष्टि करने की सुविधा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए क्लियरिंग सदस्यों को उन सभी क्लाइंट्स के सीपी कोड को मैप करना होगा, जिन्होंने उन्हें आईसीसीएल सिस्टम में क्लियरिंग सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। क्लियरिंग सदस्य किसी भी मौजूदा एक्सचेंज /क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा क्लाइंट को सौंपे गए सीपी कोड का उपयोग कर सकते हैं या आईसीसीएल से छोड़ने/ पुष्टिकरण की प्रक्रिया के लिए एक नया सीपी कोड आवंटित करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि क्लियरिंग सदस्य मौजूदा कस्टोडियन से अलग है, तो कस्टोडियन से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

यदि कोई ग्राहक एक क्लियरिंग सदस्य से दूसरे क्लियरिंग सदस्य में बदलना चाहता है, तो मौजूदा क्लियरिंग सदस्य से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसे नए क्लियरिंग सदस्य द्वारा एक पत्र के साथ सौंपा जाना चाहिए। तदनुसार ट्रेडिंग सदस्य ट्रेडिंग सिस्टम में आर्डर डालते समय क्लाइंट के मैप किए गए सीपी कोड का उपयोग कर सकता है।

सीपी कोड क्लाइंट की ओर से निष्पादित सभी ट्रेडों की पुष्टि उनके संबंधित क्लियरिंग सदस्यों द्वारा आरटीआरएमएस मॉड्यूल में मैप किए गए सौदे (और ट्रेडिंग सदस्य के क्लियरिंग सदस्य द्वारा नहीं, जिसके माध्यम से ट्रेडों को निष्पादित किया गया था) आईसीसीएल द्वारा प्रदान की गई पुष्टिकरण सुविधा के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर की जानी आवश्यक है। । जब तक सीपी के क्लियरिंग सदस्य द्वारा ट्रेडिंग की पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक इसे ट्रेडिंग सदस्य का सौदा माना जाता है और इस तरह के सौदों के निपटान की जिम्मेदारी ट्रेडिंग सदस्य के क्लियरिंग सदस्य के पास होती है। एक बार सीपी कोड क्लाइंट के क्लियरिंग सदस्य द्वारा ट्रेडों की पुष्टि हो जाने के बाद, वे सीपी कोड क्लाइंट के क्लियरिंग सदस्य के दायित्वों का हिस्सा बन जाते हैं और वे मार्जिन के भुगतान सहित ऐसे सौदों से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए सुपुर्द किए जाने वाले पत्रों के प्रारूप नीचे दिए गए हैं:-



सीएम बदलने की प्रक्रिया

  • किसी भी खंड में किसी अन्य एक्सचेंज/सीसी के साथ पंजीकृत मौजूदा क्लियरिंग सदस्य का प्रवेश।

    सेबी ने 21 सितंबर, 2017 के अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी1/ सीआईआर/पी/2017/104 के माध्यम से इक्विटी मार्केट और कमोडिटी सेगमेंट में एकल इकाई के तहत ब्रोकिंग गतिविधियों को एकीकृत किया है।
    • इस परिपत्र के अनुसार प्रतिभूतियों (कमोडिटी डेरिवेटिव के अलावा) में काम करने वाले स्टॉक ब्रोकरों पर कमोडिटी डेरिवेटिव में सौदा करने के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसी तरह, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काम करने वाले स्टॉक ब्रोकरों पर अन्य प्रतिभूतियों में सौदे करने पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। इसलिए, इन संशोधनों के बाद, एक स्टॉक ब्रोकर एक इकाई के तहत कमोडिटी डेरिवेटिव्स और अन्य प्रतिभूतियों में सौदा कर सकता है।
    • इसके अलावा, स्टॉक ब्रोकरों और क्लियरिंग सदस्यों के एकल पंजीकरण के संबंध में सेबी के सर्कुलर नं. CIR/MIRSD/4/2014, दिनांक 13 अक्टूबर 2014 के तहत केवल आईसीसीएल द्वारा अनुमोदन प्रदान करकेकिसी भी स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन (आईसीसीएल सहित) में मौजूदा ट्रेडिंग सदस्यों/क्लियरिंग सदस्यों को कमोडिटी सेगमेंट में आईसीसीएल के साथ "अतिरिक्त सेगमेंट" के प्रावधानों के अनुसार क्लियरिंग सदस्य या सेल्फ क्लियरिंग सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। ।
  • किसी भी खंड में किसी एक्सचेंज/ सीसी के साथ पंजीकृत ना रहने वाले क्लियरिंग सदस्य का प्रवेश

    इस श्रेणी में सदस्यों के आवेदन को पहले आईसीसीएल द्वारा एक नए सदस्य के रूप में अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद इसे अनुमोदन के लिए सेबी को भेजा जाएगा और सदस्य के नाम पर एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।